तहसीलदार ने की संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई

देवास: टोंक खुर्द:कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के आदेशानुसार टोंक खुर्द तहसीलदार शिव कुमार यादव ने नगर में तथा ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगे अनाधिकृत पोस्टर बैनर होर्डिंग नारे एवं अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई इस दौरान कुल 33 सामग्री हटाई गई तहसीलदार यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पूरे तहसील क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं शासकीय स्थानों पर से अनाधिकृत रूप से लगे बैनर पोस्टर झंडे हटाए जाएंगे नहीं हटाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम कस्बा पटवारी सनी दाभाड़े आदि साथ थे।

तहसीलदार ने की संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई