टोंकखुर्द।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ,श्रीकांत पांडे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित स्वतंत्र निष्पक्ष व निर्मित रुप से संपन्न कराने कानून व्यवस्था बनाए रखने मानव जीवन की सुरक्षा तथा लोग शांति बनाए रखने हेतु शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रमुख शक्तियों का उपयोग करते हुए देवास जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारको की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने संबंधी निर्देश शनिवार को जारी किए थे।उक्त निर्देश के परिपालन में टोंकखुर्द थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए हैं की वे अपने-अपने शस्त्र आगामी 3 दिवस में टोंकखुर्द थाने में अनिवार्य रूप से जमा करावे तथा जो शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी अपने शस्त्र डीलर के पास जमा कराना चाहते है वे वहां अपने शस्त्र जमा कराने की स्थिति में शस्त्र जमा की रसीद की छाया प्रति टोंकखुर्द थाने में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करे।
सभी शस्त्र धारी अपने अस्त्र-शस्त्र तत्काल थाने में जमा कराएं ....
सभी शस्त्र धारी अपने अस्त्र-शस्त्र तत्काल थाने में जमा कराएं ....
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