चौबारा धीरा के एक आरोपी को किया जिलाबदर

विजेन्द्रसिंह ठाकुर टोंकखुर्द
देवास। टोंकखुर्द  28 दिसम्बर 2018 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्‍त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी जितेंद्र पिता जयंतिया उम्र 37 वर्ष निवासी चौबाराधीरा थाना पीपलरावां जिला देवास को छ: माह के लिए जिला बदर किया गया है।
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने आरोपी जितेंद्र को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

आरोपी जितेंद्र