एक आरोपी को किया जिला बदर


   देवास 19 दिसम्बर 2018 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी संजू उर्फ संजय पिता विजयसिंह भाटिया उम्र 28 वर्ष निवासी गाजनपुर थाना नेमावर को छ: माह के लिए जिला बदर किया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने आरोपी संजू को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।