मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ.पी. बोहरा ने वारिस पिता नाहर खॉ को फांसी की सजा सुनाई

रतलाम संवादाता मौ.हुसैन खॉन

मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ.पी. बोहरा ने वारिस पिता नाहर खॉ को फांसी की सजा सुनाई

मासूम का बलात्कार एवं हत्या करने वाले सौतेले बाप को फांसी की सजा , जिले का पहला मामला जिसमे हुई फांसी की सजा
जनाजा रोक कर पुलिस ने मामले को लिया था जांच में !
रतलाम जिले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जावरा न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी सौतले बाप को फांसी की सज़ा सुनाई है।
पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुशलगढ़ में संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने ही मामले का खुलासा किया था। तत्कलीन एसपी अमित सिंह के निर्देशन में एएसपी राजेश सहाय के निर्देश पर आईपीएस और तत्कालीन ट्रेनी टीआई अमित तोलानी ने जांच की थी।
अप्रैल माह में सामने आए इस मामले में पुलिस ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश किया था। न्यायालय ने इस पर 8 महीने बाद फांसी की सज़ा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि यह जिले का पहला फैसला है जिसमे किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
आज रतलाम की तहसील जावरा में न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ.पी.बोहरा द्वारा आरोपी वारिस पिता नाहर खां मेवाती उम्र 42 वर्ष निवासी कुशलगढ़ थाना पिपलोदा को धारा 376 ab औऱ धारा 302 भा. द.वी. में दोहरे मुत्यु दंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन रतलाम श्री एस.के.जैन द्वारा  की गई।

मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में