जावरा में 6 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 4 महिलाओं सहित 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा,

जिला संवाददाता मौ.हुसैन खान

रतलाम/ 23मार्च जिले के जावरा न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजीव के पाल ने हत्या, हत्या के प्रयास एवं गंभीरतम चोट पहुंचाने के प्रकरण में चार महिलाओं सहित 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अधिकांश आरोपीगण आपस में रिश्तेदार है। उनका बच्चों के विवाद को लेकर महारपुरा जावरा में 6 साल पहले झगड़ा हो गया था, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए थे।

अपर लोक अभियोजक समरथ साहू ने बताया कि जावरा शहर थाना के महारपुरा में 31 जनवरी 2013 को बच्चों के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। इसमें महारपुरा निवासी उमर पिता सत्तार खां को गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा झगड़े में इकबाल, नसीम, अकरम, खातून ,शेरबानो एवं मोहम्मद सिद्धिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जावरा शहर थाना पुलिस ने फारुख पिता सत्तार खां की रिपोर्ट पर हत्या, हत्या के प्रयास एवं गंभीरतम मारपीट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

इन्हें मिली सजा

मकबूल पिता नूर मोहम्मद उम्र 45 वर्ष, जनता कालोनी, इकबाल पिता याकूब उम्र 28 वर्ष, निवासी हम्मालपुरा, जावेद उर्फ मामू पिता अनवर हुसैन उम्र 28 वर्ष, निवासी महारपुरा, शाहिद उर्फ गटटू पिता अनवर हुसैन उम्र 27 वर्ष, निवासी महारपुरा, मोबिन पिता नूर मोहम्मद उम्र 40 वर्ष जनता कालोनी, शमाबी पति मकबूल उम्र 40 वर्ष, निवासी जनता कालोनी, जायदाबी पति याकूब उम्र 52 वर्ष , निवासी हम्मालपुरा, हारूनबी पति गुफरान उम्र 36 वर्ष नानासाब का मोहल्ला, परवीन उर्फ कल्लोबी पति मोहम्मद युनुस उम्र 41 वर्ष महारपुरा एवं जफर पिता अनवर उम्र 47 वर्ष निवासी महारपुरा जावरा।

यह मिली सजा

सभी आरोपियों को भादंवि की धारा 302 सहपठित 149 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 307 सहपठित 149 के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड एवं धारा 326 के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड

अधिकांश आरोपी आपस में रिश्तेदार। जाने क्या है पूरा मामला