विजेन्द्रसिंह ठाकुर
टोंकखुर्द। पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा का सम्मान समारोह टोंकखुर्द में श्री गौड़ धर्मशाला में सोमवार को आयोजित हुआ। अध्यक्षता डॉ मनोहर भाले अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्था देवास तथा मुख्यातिथि रमेशचंद्र पंड्या सेवानिवृत्त अतिरिक्त कॉलेक्टर नीमच विशेष अतिथि के रूप में शेष अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा सर्व प्रथम दुर्गा माँ की पूजन अर्चना कर कार्यक्रम प्रारम्भ किया फिर अतिथियों का स्वागत कन्हैयालाल शर्मा टोंकखुर्द द्वारा किया गया। उसके बाद 75 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशनरो का सम्मान  साल श्रीफल देकर किया वही सहीद के माता पिता का भी शाल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को संस्था प्रमुख भाले ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पेन्सनर्स को किसी प्रकार की दिक्कत नही आने देंगे और आने वाली सरकार को हमारी समस्याओं से अवगत कराकर उनसे जल्द हल करवाएंगे भाले ने कहा कि पेन्सनर्स सदस्यों के अलावा जो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके है वे साथी भी संघठन से जुड़े ओर सभी सुविधाओं का लाभ ले हमारा संगठन उनके लिए भी ततपर है। कार्यक्रम में टोंकखुर्द ब्लॉक के करीब 200 वरिष्ठ पेन्सनर्स संघ के सदस्यों ने भाग लेकर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिसमे विमल कुमार सांखला,नगर परिषद सीएमओ स्मिता रावल, नारायण राव ललित, शिरीष दुबे, नारायणसिंह कुशवाह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आलरी के सवाईसिंह धाकड़ ने किया आभार कन्हैयालाल वर्मा देवली ने माना

देवास 18 दिसम्बर 2018 कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने 22 दिसम्बर
2018 दत्तात्रेय जयंती शनिवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर
डॉ. पाण्डेय ने बताया कि उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश
कोषागारों/उपकोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा।
        उल्लेखनीय है कि 08 नवंबर 2018 गुरुवार दीपावली का दूसरा दिन स्थानीय
अवकाश को विधानसभा निर्वाचन-2018 के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल
प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। वर्ष 2018 के लिए देवास जिले में स्थित
सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए पूर्व में घोषित स्थानीय
अवकाश 8 नवंबर 2018 के स्थान पर 22 दिसम्बर 2018 को घोषित किया गया है।

टोंकखुर्द।विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने टोंकखुर्द मंडल अध्यक्ष के पद पर सिद्धनाथ केलोदिया तो कांग्रेस ने भरत पटेल को ब्लाक अध्यक्ष के पद पर  नियुक्त किया था।दोनों ही प्रमुख दलो द्वारा टोंकखुर्द तहसील क्षेत्र में खाती समाज की बहुलता को देखते हुए अपने अध्यक्ष के पद पर इन दोनों नेताओ की नियुक्ति की थी।कांग्रेस अध्यक्ष भरत पटेल व् उनकी टीम ने  विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की जिससे खाती बहुल गांवो में कांग्रेस के मत प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ।भरत पटेल ने ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पूरी टीम के साथ कांग्रेस के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ व् मंडी में फसल बेचने पर नगद भुगतान व् हर गांव में गोशाला खोलने का वचन व् सज्जन वर्मा द्वारा पूर्व में कराए गए विकास कार्यो को पुरे क्षेत्र की जनता के सामने मजबूती से रखकर कांग्रेस के पक्ष में माहोल बनाने में कामयाब रहे।पटेल व् उनकी टीम ने जमकर सज्जन वर्मा के पक्ष में प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन वर्मा को टोंकखुर्द तहसील के 109 गांवों के 130 मतदान केन्द्रो से 2516 मतों की निर्यायक बढ़त दिलाई।दूसरी और भाजपा के मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ केलोदिया के गांव खरेली में भाजपा को 326 मतों से तथा दूसरे मंडल के पदाधिकारियों के गांव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।

रतलाम संवादाता मौ.हुसैन खॉन

मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ.पी. बोहरा ने वारिस पिता नाहर खॉ को फांसी की सजा सुनाई

मासूम का बलात्कार एवं हत्या करने वाले सौतेले बाप को फांसी की सजा , जिले का पहला मामला जिसमे हुई फांसी की सजा
जनाजा रोक कर पुलिस ने मामले को लिया था जांच में !
रतलाम जिले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जावरा न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी सौतले बाप को फांसी की सज़ा सुनाई है।
पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम कुशलगढ़ में संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने ही मामले का खुलासा किया था। तत्कलीन एसपी अमित सिंह के निर्देशन में एएसपी राजेश सहाय के निर्देश पर आईपीएस और तत्कालीन ट्रेनी टीआई अमित तोलानी ने जांच की थी।
अप्रैल माह में सामने आए इस मामले में पुलिस ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश किया था। न्यायालय ने इस पर 8 महीने बाद फांसी की सज़ा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि यह जिले का पहला फैसला है जिसमे किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
आज रतलाम की तहसील जावरा में न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओ.पी.बोहरा द्वारा आरोपी वारिस पिता नाहर खां मेवाती उम्र 42 वर्ष निवासी कुशलगढ़ थाना पिपलोदा को धारा 376 ab औऱ धारा 302 भा. द.वी. में दोहरे मुत्यु दंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन रतलाम श्री एस.के.जैन द्वारा  की गई।

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