टोंकखुर्द। पत्रकार को धमकाने ओर झूठे केश में उलझाने की धमकी को लेकर टोंकखुर्द प्रेस क्लब ने आज टोंकखुर्द तहसीलदार शिव कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। गत दिनों दैनिक जागरण के पत्रकार सुमेरसिंह यादव ने '' पिपलरवां पुलिस के संरक्षण में खुलेआम चल रहा सट्टा'' शीर्षक से समाचार लगाया था इस खबर से खिन्न होकर पिपलरवां थानाप्रभारी सुनील यादव ने दिनांक 25 सितंबर 18 को ग्राम जीवाजिगड में एक श्राद्ध के कार्यक्रम में पत्रकार यादव को धमकी भरे लहज़े में कहा कि मेरे थाना क्षेत्र की खबर अब तो लगादी अब यदि दुबारा इस प्रकार की खबर लगाई तो आपके लिए ठीक नही होगा और किसी भी मामले में उलझा दूंगा ।
             उसी को लेकर टोंकखुर्द प्रेस क्लब ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम टोंकखुर्द तहसीलदार शिवकुमार यादव को ज्ञापन दिया जिसमें बताया कि यदि एक पत्रकार को गेर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध खबर लिखने पर यदि थानाप्रभारी द्वारा धमकाया जवेगा, भयभीत किया जवेगा तो पत्रकार कैसे निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से अपना काम करेंगे। पिपलरावां थानाप्रभारी सुनील यादव का पत्रकार को धमकाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकाना है। प्रेस क्लब टोंकखुर्द ने थानाप्रभारी यादव के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की ओर इस कृत्य की घोर निंदा की। प्रेस क्लब अध्यक्ष रविंद्रसिंह गौर, उपाध्यक्ष विजेन्द्रसिंह ठाकुर, सुमेरसिंह यादव, विजेन्द्रसिंह दांगी, संजय गुर्जर, वकार सिद्दीकी, बनेसिंह धाकड़, शिवजीराम पटेल, सादिक पटेल, राजेश आमीन, आरिफ अबरार कुरेशी, समीर आदि ने ज्ञापन देकर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, इसलिए फिर से विचार सही नहीं है. यानी इस मामले को दोबारा 7 जजों की पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं है.
संवैधानिक बेंच ने इस बात का फैसला किया है कि साल 2006 एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में संविधान पीठ के दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार की दरकार नहीं है.
क्या हुआ था 2006 में?
नागराज मामले में पांच जजों की ही एक संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16 (4ख) के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जा सकता है. लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा.
केंद्र सरकार ने इस फैसले की एक बड़ी खंडपीठ से समीक्षा की मांग की है. संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर बीती 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान मोदी जी , अमित शाह के जुमले युक्त भाषण के दौरान सुस्ताती जनता.....
ख़ाली पड़ी कुर्सियाँ...
दावा लाखों का , ख़ाली पड़ी रही कुर्सियाँ...
दावा कार्यकर्ताओं के उत्साह का , सुस्ताते हुए लोग...
———————भोपाल में कुर्सियों को सुनाया मोदी ने भाषण, 8000 बस, 9000 गाडी, 7 ट्रैन के बाद भी नहीं आयी जनता———घोषणावीर, जुमलावीर को नकारा जनता ने

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